खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले अथवा आधार सीडिंग में उदासीनता बरतने वाले जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की तीन दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जबकि 19 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीसी सूरज कुमार ने सोमवार को खाद्य व आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान वैसे पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था जिनके खिलाफ खाद्यान्न की कालाबाजारी करने का प्रमाण मिला है।
इसके बाद विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी (एसओआर) नवीन कुमार ने मंगलवार को दूसरी बार तीन दुकान का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया। 19 दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है। इसके पहले सोमवार को चार दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया और 15 को नोटिस जारी किया गया था।
इनका लाइसेंस निलंबित
सरना महिला समिति (परसुडीह), बारीगोड़ा में अशोक कुमार व सत्यनारायण सिंह।
इनको जारी हुआ नोटिस
राजेश्वर चौधरी (सोनारी), जेजीसीसी ब्रांच नंबर -24 (बिष्टुपुर), सुवर्णरेखा उपभोक्ता भंडार (साकची), सुकुमार सरकार (गोलमुरी), उर्मिला देवी (केबुल टाउन) के अलावा महेश साव-1, धनेश्वर साव, छठन साव, रामजी लाल शर्मा, अरुण कुमार सिंह, राहुल कुमार, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र सिंह राठौर, शंकर दास, बीके मिश्रा, रतन साय, बाबूलाल अग्रवाल, बंशी साव व परितोष दत्ता।