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गुड न्यूज:दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़े तिरंकारी आया फैसला

फैसले के बाद अब मिलेगा दिव्यांग आरक्षण का लाभ

 

अयोध्या।
अयोध्या ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सीनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात तिरंकारी मणि त्रिपाठी को अब प्रोन्नति में दिव्यांग कोटे का लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश की अदालत ने चरण बद्ध सुनवाई के बाद निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को तीन महीने के अंदर दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ देने का आदेश पारित किया है। आदेश के अनुपालन से वह हेड असिस्टेंट बन जाएंगे।

बता दे कि दिव्यांगता के बावजूद दिव्यांग श्रेणी में प्रोन्नति न दिए जाने पर उन्होंने न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश कोर्ट में परिवाद दायर कर विभागीय मनमानी को चुनौती दी थी, जिसमें निदेशक एवं मुख्य अभियंता को पक्षकार बनाया था। सुनवाई में विभाग ने विरोध करते हुए दिव्यांग कोटे के अंतर्गत प्रोन्नति की उनकी मांग को यह पक्ष रखते हुए कि श्री त्रिपाठी की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई है, न कि दिव्यांगजन कोटे के अंतर्गत हुई हैं, कहते हुए उनके परिवाद को आधारहीन बताया और इसलिए दिव्यांग कोटे में श्री त्रिपाठी पर प्रोन्नति का आरक्षण लागू नहीं होता ऐसा पक्ष रखा था।

सुनवाई के बाद राज्य आयुक्त अजीत कुमार ने पारित आदेश में जेष्ठता सूची बनाते समय दिव्यांग कार्मिकों की ज्येष्ठता का अंकन निर्धारण दिव्यांगता का श्रेणीवार उनके नाम के आगे पृथक से करने एवं पदोन्नति रिक्त पद पर पात्रता के आधार पर परिवादी श्री तिरंकारी को नियमानुसार दिव्यांग आरक्षण अनिवार्य रूप से प्रदान करने का आदेश दिया। आदेश की अनुपालन आख्या कोर्ट को तीन महीने में विभाग को उपलब्ध करानी होगी। उक्त आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिव्यांग आरक्षण भर्ती स्रोत पर आधारित न होकर 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारकों पर लागू है। यह आदेश सभी दिव्यांग कार्मिकों हेतु एक नजीर होगी।

Sameer Shahi

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