दिनेश जायसवाल
मिल्कीपुर,अयोध्या।
विकासखंड की ढ़ोली आसकरन ग्राम पंचायत के गत चुनाव में प्रत्याशी रहीं रानी की पुनर्मतगणना याचिका उप जिला अधिकारी न्यायालय मिल्कीपुर ने खारिज कर दी है। प्रत्याशी रानी ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर शीघ्र सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था।
2021 के पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत ढ़ोली आसकरन से ग्राम प्रधान प्रत्याशी रहीं रानी पत्नी लाल लाल मोहम्मद ने 15 मई 2021 को उप जिला अधिकारी मिल्कीपुर के न्यायालय में वाद योजित कर पुनर्मतगणना कराए जाने की मांग की थी। उन्होंने अपने वाद में आरोप लगाया था कि 8 मत विभिन्न कारणों से अवैध थे जिन्हें मतगणना कर्मियों द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में गिनकर विजयी घोषित किया गया। सुनवाई में विलंब होने के चलते वादिनी ने उच्च न्यायालय में अवमानना अपील कर शीघ्र सुनवाई किए जाने की मांग की थी।
बहस के दौरान प्रतिवादी के अधिवक्ता शंभू नाथ त्रिपाठी व अभय शंकर ने कहा कि याचिका में न्याय शुल्क का जिक्र नहीं है प्रत्याशी रानी द्वारा याचिका दाखिल नहीं किया गया।याचिका उनके पति द्वारा दाखिल की गई है उच्च न्यायालय में भी उनके पति लाल मोहम्मद के हस्ताक्षर हैं दोनों याचिकाओं में हस्ताक्षर में भी अंतर है। बयान और उच्च न्यायालय के अनुसार याचिकाकर्ता की उम्र में 12 से 15 साल का अंतर है। दाखिल किए गए अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित नहीं है।
जिसके बाद उप जिलाधिकारी न्यायिक अंशुमान सिंह ने बलहीन होने के कारण उनकी याचिका खारिज कर दी।