अयोध्या: धर्म नगरी में अधर्म का धंधा,पनीर पेटीज में मिली हड्डी
खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा खुलासा बिना स्लाटर हॉउस के नानवेज बेचना अवैध
अयोध्या।
मंगलवार को अयोध्या के गुलाब बाड़ी स्थित एक बेकरी की दुकान पर पनीर पेटीज में हड्डी मिलने के बाद उपभोक्ता व हिंदूवादी संगठनों के कड़े विरोध के बाद पुलिस ने बेकरी के चार वर्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दिया है। वही दूसरी तरफ सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त माणिक चंद सिंह ने घटना के बाद बड़ा खुलासा करके चौका दिया है कि नगर क्षेत्र में उनकी तरफ से किसी ऐसे होटल रेस्टोरेंट को नानवेज बेचने का लाइसेंस ही नही दिया गया है जिसके पास स्लाटर हॉउस न हो। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर किसी के पास लाईसेंस ही नही है तो सिटी सीओ सर्किल में सैकड़ो होटल रेस्टोरेंट व खुलेआम सड़क के किनारे किसके संरक्षण में नानवेज आज तक बिकता चला आ रहा है।
सूत्रों की माने तो पूरे शहर के ज्यादातर बड़े होटलों रेस्टोरेंटों में नानवेज खुलेआम परोसा जा रहा है। जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना स्लाटर हॉउस के किसी को उसका लाइसेंस ही नही दिया है तो यह कैसे संभव हो पा रहा है कि दुकानदार नियम कानूनों को ताख पर रखकर खुलेआम नानवेज बिक्री कर रहे है। इसके बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिमाह अवैध वसूली के दम पर फलफूल रहा है।यही कारण शहर में सैकड़ो दुकानों को अनदेखा कर दिया है।
हालांकि शासन के निर्देश पर पवित्र श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए सभी को यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी होटल रेस्टोरेंट नानवेज की विक्री न करे। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ फ़ूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्यवाही होगी और यूनिट भी बन्द कराई जा सकती है।
क्या थी घटना
शिवनगर में रहने वाले अभिनव तिवारी अपने दोस्त अर्पित के साथ स्टार बेकरी पर पनीर पेटीज खाने गए थे। जिसमें खाने के दौरान पनीर पेटीज में हड्डी निकली। अभिनव तिवारी ने बेकरी मालिक से शिकायत की। आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई। अभिनव तिवारी ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस पड़ताल में मामला सही पाया गया। इसके बाद केस दर्ज हो गया है।
क्या कहते है सिटी कोतवाल
अयोध्या नगर कोतवाली प्रभारी अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजा है। मामले की विवेचना की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दोषी मिलने पर लाइसेंस होगा निरस्त- माणिक चंद,सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा माणिक चंद सिंह का कहना है कि बेकरी को वेज का लाइसेंस दिया गया था। फिर भी वह नॉनवेज बेंच रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही टीम गठित कर जांच कराई गई है सेम्पल भी लिया गया है मौके पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नही मिली है। शहर में बिना स्लाटर हॉउस वाले किसी भी होटल के पास नानवेज बेचने का लाइसेंस अब तक नही है। क्योंकि नानवेज के लिए खुद का स्लाटर हॉउस होना चाहिए। सेम्पल की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर बेकरी का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।