चर्चित प्रोपर्टी डीलर सचिन जायसवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

 

*उच्च न्यायालय के आदेश पर डीएम ने किया शस्त्र लाइसेंस निरस्त

अयोध्या
जिले के चर्चित प्रोपर्टी डीलर सचिन जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गयी है।गलत शपथ पत्र देकर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने वाले सचिन का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर लाइसेंस निरस्त होने के बाद अब उन्ही के गांव के एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ कोतवाली नगर में धोखाधडी जालसाजी के गंभीर मामले में नया केस दर्ज कराया है।

बता दे कि थाना इनायतनगर निवासी साहब लाल जायसवाल पुत्र श्री सीताराम ग्राम देवरिया बारुन बाजार थाना इनायत नगर मिल्कीपुर जिला अयोध्या का आरोप है की प्रार्थी के गांव के निवासी सचिन जायसवाल पुत्र भगेलु उर्फ मुन्ना लाल के पास है तीन पहचान पत्र है। जिसमे एक देवरिया इनायत नगर अयोध्या दूसरा खिहारन इनायत नगर अयोध्या तथा तीसरा शक्तिनगर देवकाली कोतवाली नगर अयोध्या के नाम दर्ज है।

 

शिकायत कर्ता का आरोप है कि सचिन जायसवाल ने अपने देवरिया खिहारन थाना इनायतनगर के पते को छिपाकर तथा जिलाधिकारी अयोध्या व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को झूठा शपथ पत्र देकर पिस्टल का लाइसेंस ले लिया था। गलत शपथ पत्र के बाद भी गुमराह आधिकरियो की रिपोर्ट पर 29 दिसम्बर 2021 को जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा उसे लाइसेंस निर्गत कर दिया गया था। जबकि थाना इनायत नगर पर इसके नाम कई मुकदमें दर्ज है।

मामले की जानकारी होने पर शिकायत कर्ता ने जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया जिसके बाद 20 मई 2022 को जयसवाल का लाइसेंस निरस्त करने व विधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। लेकिन जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी सचिन जायसवाल का लाइसेंस निरस्त न होने की स्थिति में शिकायत कर्ता ने जिलाधिकारी को पार्टी बनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में 7 जुलाई 2022 को जनहित याचिका दायर की जिसके बाद न्यायालय ने उक्त मामले में जिलाधिकारी को तलब किया तो जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या ने सचिन का लाइसेंस दिनांक 08 अगस्त 2022 को निरस्त कर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया लेकिन विधिक कार्यवाही नही की गई।

Sameer Shahi

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